1 मार्च 2025 को, राष्ट्रपति ट्रम्प नेकार्यकारी आदेश 14224 जारी किया, जिसमेंअंग्रेजी को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया और 2000 मेंराष्ट्रपति क्लिं टन द्वारा जारी कार्यकारी आदेश 13166 को निरस्त कर दिया गया, जिसनेसीमित अंग्रेजी दक्षता वालेव्यक्तियों के लिए सेवाओं की पहुंच मेंसुधार किया था।
भाषाई अधिकारों की जड़ें लंबे समय से चले आ रहेसंघीय और राज्य आदेशों में गहराई सेनिहित हैं, जो हमारेव्यक्तिगत और सामूहिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को बनाए रखनेके लिए महत्वपूर्ण रहेहैं, साथ ही यह सुनिश्चित करनेके लिए भी कि सभी समुदाय, चाहे हम जिस भी भाषा का उपयोग करें, एक समृद्ध समाज मेंभाग ले सकें और योगदान कर सकें। यद्यपि ट्रम्प का कार्यकारी आदेश इन मौजूदा संघीय और राज्य कानूनों मेंकोई परिवर्तन नहीं करता है, फिर भी यह आदेश सभी के लिए सार्थक भाषा तक पहुंच की दिशा मेंदो दशकों की निरंतर प्रगति को खतरेमेंडालता है।
एशियन लॉ कॉकस, कैलिफोर्निया रूरल लीगल असिस्टेंस, इंक. (सी.आर.एल.ए.) और लॉस एंजिएं ल्स के लीगल एड फाउंडेशन (एल.ए.एफ.एल.ए) नेसामुदायिक समूहों और राज्य तथा स्थानीय अधिकारियों को ट्रम्प के कार्यकारी आदेश 14224 की पहुंच और प्रभाव को समझनेमें सहायता के लिए यह एफ.ए.क्यू. (FAQ) तैयार किया है। हम इस पृष्ठ को अद्यतन करते रहेंगेक्योंकि हम विश्लेषण करेंगेकि संघीय एजेंसियांआदेश पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देती हैं।
येएफ.ए.क्यू. (FAQ) केवल सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करतेहैं और इन्हेंकानूनी सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इस दस्तावेज़ मेंदी गई जानकारी समय के साथ परिवर्तित हो सकती है। यदि आपके संगठन को कानूनी सहायता की आवश्यकता है, या इन विषयों पर आपके कोई अन्य प्रश्न हैं, तो कृपया संपर्क करें:
- एशियन लॉ कॉकस 415-896-1701 या asianlawcaucus.org/contact पर
- कैलिफोर्निया रूरल लीगल असिस्टेंस, इंक. 1-800-337-0690 या crla.org/locations पर
- लीगल एड फाउंडेशन फॉर लॉस एंजिएं ल्स 1-800-399-4529 पर, lafla.org/get–help/
अक्सर पूछे जा ने वा ले प्रश्न
का र्यका री आदेश 14224, अंग्रेजी को संयुक्त रा ज्य अमेरि का की आधि का रि क भा षा के रूप में मा न्यता देनेके बा रे में क्या कहता है?
यह आदेश अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप मेंस्थापित करता है। यह आदेश कार्यकारी आदेश 13166 को भी निरस्त करता है, जिस पर 2000 मेंराष्ट्रपति क्लिं टन ने हस्ताक्षर किए थे।
क्लिं टन के कार्यकारी आदेश 13166 के अंतर्गत, संघीय एजेंसियों को ऐसी योजनाएं विकसित और लागू कर गू नेकी आवश्यकता थी, जो अंग्रेजी मेंसीमित दक्षता वालेव्यक्तियों को संघीय प्रशासित कार्यक्रमों और गतिविधियों तक सार्थक पहुंच प्रदान करें। क्लिं टन के आदेश मेंसंघीय एजेंसियों को संघीय वित्त पोषण प्राप्त करनेवालेसंगठनों के लिए भाषाई पहुंच संबंधी मार्गदर्शन जारी करनेकी आवश्यकता भी बताई गई थी, ताकि सभी के लिए सार्थक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
ट्रम्प के कार्यकारी आदेश 14224 के अंतर्गत, अटॉर्नी जनरल को एक ई.ओ. प्रस्तुत करना अनिवार्यहै। 13166 के तहत जारी किए गए किसी भी नीति मार्गदर्शन दस्तावेज़ को वापस लेना और “अद्यतन मार्गदर्शन” प्रदान करना आवश्यक है, लेकिन संघीय एजेंसियों या संघीय वित्त पोषण प्राप्त करनेवालेसंगठनों को गैर-अंग्रेजी भाषाओं का उपयोग करनेवालेव्यक्तियों को दी जा रही मौजूदा भाषा सहायता को रोकनेकी आवश्यकता नहीं है। कार्यकारी आदेश में कहा गया हैकि “इस आदेश मेंकुछ भी … किसी भी एजेंसी द्वारा
प्रदान की जानेवाली सेवाओं मेंकिसी भी बदलाव की आवश्यकता या निर्देश नहीं देता है” और एजेंसियों को “अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं मेंतैयार या पेश किए गए दस्तावेजों, उत्पादों या अन्य सेवाओं के उत्पादन को संशोधित करने, हटानेया अन्यथा बाधित करनेकी आवश्यकता नहीं है।”
हालांकि, यह देखना अभी बाकी हैकि क्या संघीय एजेंसियां, अपनेविवेक से, सीमित अंग्रेजी दक्षता वालेव्यक्तियों को प्रदान की जानेवाली भाषा सहायता की मात्रा में परिवर्तन या कमी करनेका निर्णय लेती हैं, या “अद्यतन” भाषा पहुंच मार्गदर्शन जारी करती हैं जो पूर्वके मार्गदर्शन सेकाफी भिन्न है।
अंग्रेजी को संयुक्त रा ज्य अमेरि का की आधि का रि क भा षा घो षि त करनेका क्या प्रभा व पड़ा है?
संयुक्त राज्य अमेरिका में 350 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें 69 मिलियन से अधिक लोग बोलतेहैं। प्रतिदिन, सभी स्तरों पर विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा संस्थान, न्यायालय और अन्य सरकारी एजेंसियां कई भाषाओं मेंसंसाधन और सेवाएं प्रदान करती हैं। हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण इस बात पर निर्भर करता हैकि हमारेपास अपने सभी समुदायों के साथ प्रभावी और सार्थक संचार तथा भाषा तक पहुंच हो।
ट्रम्प के कार्यकारी आदेश 14224 के बावजूद, और कार्यकारी आदेश 13166 के बिना भी, भा षा तक पहुंच का नून द्वा रा अनि वा र्य है। कार्यकारी आदेश मौजूदा कानूनों या विनियमों को निरस्त नहीं कर सकते।
इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका मेंप्रत्येक व्यक्ति को – चाहेवेकिसी भी स्थान से आए हों, उनकी अंग्रेजी दक्षता या आव्रजन स्थिति कुछ भी हो – भाषा सहित राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव सेसुरक्षा प्रदान की जाती है। संघीय और राज्य कानून भी बधिर और कम सुननेवाले समुदायों के लिए सांकेतिक भाषा की व्याख्या की आवश्यकता को बनाए रखतेहैं।
हमें आवश्यकतानुसार, इन वर्तमान भाषाई पहुंच कानूनों और विनियमों के अंतर्गत अपने अधिकारों की सामूहिक रूप सेनिगरानी और प्रवर्तन करना चाहिए।
इस नए का र्यका री आदेश के बा वजूद, भा षा तक पहुंच की आवश्यकता वा ले का नूनों और वि नि यमों के कुछ उदा हरण क्या हैं?
1964 के ना गरि क अधि का र अधि नि यम का शी र्षक VI संघीय वित्त पोषण प्राप्तकर्ताओं को “राष्ट्रीय मूल” के आधार पर भेदभाव करनेसेरोकता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने पहलेभाषा के आधार पर भेदभाव को शामिल करनेके लिए व्याख्यायित किया था। शीर्षक VI के विनियम उन परिस्थितियों को भी संबोधित करतेहैं जहां भाषा सेवाएं प्रदान करना आवश्यक है।
अन्य सुवि धा ओं के अति रि क्त, पुनर्वा स अधि नि यम 1973 की धा रा 504 और अमेरि की वि कलां ग अधि नि यम (ए.डी .ए.) के अनुसार बधिर और कम सुननेवालेव्यक्तियों के लिए सांकेतिक भाषा दुभाषिया सेवाएं आव एं श्यक हैं।
अन्य संघीय आदेश जो कुछ संदर्भों मेंभाषा तक पहुंच की आवश्यकता रखतेहैं, उनमेंशामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
- सर्वव्यापी अपराध नियंत्रण और सुरक्षित सड़कें अधिनियम 1968 (कानून प्रवर्तन, न्यायालय)
- किफायती देखभाल अधिनियम की धारा 1557 (अस्पताल, स्वास्थ्य क्लीनिक, स्वास्थ्य बीमा जारीकर्ता, राज्य मेडिकेड एजेंसियां, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सक अभ्यास और गृह गृ स्वास्थ्य देखभाल एजेंसियां; यहां अधिक देखें)
- खाद्य स्टाम्प अधिनियम (राज्य और स्थानीय एजेंसियां जो स्नैप – SNAP लाभों का प्रबंधन करती हैं)
- कार्यबल नवाचार और अवसर अधिनियम (रोजगार-संबंधी लाभों का प्रबंधन करनेवाली राज्य एवंस्थानीय एजेंसियां)
- मतदान अधिकार अधिनियम की धारा 203(चुनाव सामग्री)
- निष्पक्ष आवास अधिनियम (राज्य और स्थानीय एजेंसियां जो निष्पक्ष आवास की गारंटी देती हैं)
- समान शैक्षिक अवसर अधिनियम (1974) (विद्यालय/शैक्षणिक संदर्भ; अधिक जानकारी के लिए यहां देखें)
- स्टैफ़ोर्ड अधिनियम (फ़ेमाFEMA आपदा राहत; अधिक जानकारी यहाँदेखें)
राज्य के भेदभाव-विरोधी कानून और भाषा-पहुंच सेसंबंधित आवश्यकताएँ स्थानीय और राज्य संस्थाओं पर लागू हो सकती हैं, जिनमेंकुछ सेवा प्रदाता भी सम्मिलित हैं।
दशकों से, संघीय एजेंसियों नेभाषा तक पहुंच के लिए योजनाएं और एं नीतियां विकसित की हैं, जो संघीय कानून और संवैधानिक सुरक्षा पर आधारित हैं और आज भी प्रभावी बनी हुई हैं।
ट्रम्प के आदेश का संघी य वि त्त पो षण प्रा प्तकर्ता ओं, जैसे स्था नी य न्या या लयों , स्कूलों और अस्पता लों पर क्या प्रभा व पड़ेगा ?
संघीय वित्त पोषण के प्राप्तकर्ताओं में, जैसेकि राज्य और नगर पालिकाएं, एं राज्य न्यायालय, अस्पताल और चिकित्सक कार्यालय, सार्वजनिक लाभ का प्रबंधन करनेवाली राज्य और स्थानीय एजेंसियां, तथा सार्वजनिक स्कूल शामिल हो सकतेहैं। संघीय वित्तपोषण के सभी प्राप्तकर्ताओं को वर्तमान कानून का अनुपालन करते रहना होगा और भाषा तक पहुंच प्रदान करनी होगी। जैसा कि पूर्वमें उल्लेख किया गया है, कई कानून और नियम हैंजो भाषा तक पहुंच को अनिवार्य बनातेहैं, जिनमेंलिखित अनुवाद, मौखिक और सांकेतिक भाषा व्याख्या, तथा समुदाय के सदस्यों को भाषा सहायता प्राप्त करनेके संबंध मेंसूचनात्मक नोटिस शामिल हैं। कार्यकारी आदेश मौजूदा कानूनों को उचित रूप सेनिरस्त या परिवर्तित नहीं कर सकते।
जबकि हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करतेहैंकि संघीय एजेंसियां इस परिवर्तन पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देती हैं, स्थानीय और राज्य सरकारें तथा संघीय वित्त पोषण प्राप्त करनेवालेसंगठन – जिनमेंस्कूल जिले और अस्पताल शामिल हैं – बहुभाषी सेवाओं के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि करके जनता के लिए स्थिरता और सुरक्षा के स्रोत के रूप मेंकार्य कर सकतेहैं। कुछ संघीय वित्त पोषण प्राप्तकर्ताओं, जैसेहवाई राज्य की न्यायपालिका, ने पहलेही सार्थक भाषा पहुंच सुनिश्चित करनेके लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।
क्या लो ग अब भी संघी य वि त्त पो षण प्रा प्त करनेवा ली सरका री एजेंसि यों और संगठनों से अपनी प्रा थमि क भा षा में दुभा षि ए या लि खि त सा मग्री की मां ग कर सकते हैं?
हाँ! अधिकांश मामलों में, सभी को अभी भी संघीय वित्त पोषण प्राप्त करनेवालेकार्यक्रमों और सेवाओं सेभाषा सहायता प्राप्त करनेका कानूनी अधिकार है। इसमें आपकी भाषा बोलनेवालेस्टाफ सदस्यों के साथ संवाद करना, योग्य दुभाषियों के साथ सहयोग करना, और/या अनुवादित दस्तावेज प्राप्त करना शामिल हो सकता है। ” आई स्पीक ” कार्ड जैसेसंसाधन समुदाय के सदस्यों को उनकी प्राथमिक भाषा की पहचान करने और भाषा समर्थन सेवाओं का अनुरोध करनेमेंभी सहायता कर सकतेहैं।
यदि कि सी व्यक्ति को संघी य वि त्त पो षण प्रा प्त करनेवा ली सरका री एजेंसी या संगठन द्वा रा भा षा तक पहुंच से वंचि त कि या जा ता है, तो उन्हें क्या करना चा हि ए?
यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी एजेंसी या संगठन द्वारा प्रदान की गई सेवाओं तक पहुंचनेका प्रयास कर रहा है, जो संघीय वित्त पोषण प्राप्त करता है, और उसे अपनी प्राथमिक भाषा मेंदुभाषिया या अनुवादित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जातेहैं, तो उन्हें कानूनी सेवा प्रदाता से सहायता प्राप्त करनी चाहिए।